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रीवा जिले के वृत्त- मऊगंज के अंतर्गत नईगढ़ी जायसवाल बस्ती एवं ग्राम बहेरा डाबर में नशा मुक्ति अभियान के तहत अवैध मदिरा के विरुद्ध आबकारी एवं पुलिस विभाग की संयुक्त* *कार्यवाही।
मध्य प्रदेश / रीवा जिले के वृत्त- मऊगंज में अवैध मदिरा आसवन एवम विक्रय की लगातार मिलती
PKD NEWS CHANNEL:- संवाददाता प्रमोद कुमार जायसवाल
मध्य प्रदेश / रीवा जिले के वृत्त- मऊगंज में अवैध मदिरा आसवन एवम विक्रय की लगातार मिलती शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए *कलेक्टर ,रीवा श्री मनोज पुष्प* एवं *पुलिस अधीक्षक* *रीवा*
*श्री नवनीत भसीन* द्वारा पुलिस एवं आबकारी विभाग को संयुक्त कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया।
उक्त आदेश के अनुक्रम में सहायक आबकारी आयुक्त ,रीवा *श्री विक्रमदीप सांगर* द्वारा कार्ययोजना बनाकर आबकारी विभाग रीवा का सम्पूर्ण स्टॉफ एवं पुलिस लाइन्स से 1-4 का गार्ड लेकर आज अल-सुबह 05:00 बजे से नईगढ़ी जायसवाल बस्ती एवं ग्राम- बहेरा डाबर में बड़ी कार्यवाही की गई।
आबकारी विभाग को मुखबिरों से मिली सूचना के तारतम्य मे सुबह-सुबह छापामार कार्यवाही की गई, जिसमें आरोपी प्रीति जायसवाल के मकान से 80 किग्रा महुआ लाहन, सुवती जायसवाल के मकान से 100 किग्रा महुआ लाहन, बुद्धसेन जायसवाल के मकान से 100 किग्रा महुआ लाहन, सुदामा जायसवाल के मकान से 220 किग्रा महुआ लाहन, जबकि 06 अन्य लावारिस प्रकरणों में 7500 किग्रा महुआ लाहन बरामद हुआ।
उक्त कार्यवाही के पश्चात संयुक्त दल द्वारा ग्राम बहेरा डाबर प्रेमवती लोनिया के मकान से 05 लीटर महुआ शराब, जग्गशरण उर्फ़ बनारसी लोनिया के मकान से 05 लीटर महुआ शराब एवं गुल्ली लोनिया के मकान से 100 किग्रा महुआ लाहन बरामद कर म. प्र. आबकारी अधिनियम 1915 संशोधित 2000 की धारा 34 (1) क एवं च के तहत प्रकरण कायम कर प्रकरण विवेचना में लिये गए।
सहायक आबकारी आयुक्त रीवा श्री विक्रमदीप सांगर द्वारा बताया गया कि सम्पूर्ण जिले में अवैध मदिरा के आसवन,विक्रय,परिवहन एवं संग्रह के विरूद्ध आबकारी विभाग रीवा की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।
आज की कार्यवाही में कुल 13 प्रकरणों में 10 लीटर हाथभट्टी महुआ शराब एवं 8100 किलोग्राम महुआ लाहन
बरामद किया गया जिसका अनुमानित बाजार मूल्य 4,06,000/- है ।
आज की कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी लोकेश सिंह ठाकुर,
आबकारी उपनिरीक्षक मनोज कुमार बेलबंशी, गोकुल प्रसाद मेघवाल, अभिषेक त्रिपाठी, आशीष शुक्ला।
मुख्य आरक्षक- वीरेंद्र बहादुर सिंह।
आरक्षक- विद्या सिंह , का स्टॉफ सम्मिलित रहे।