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SC बोला- यह दिमाग पर निर्भर करता है, याचिका खारिज संसद भवन के ‘शेर’ नहीं दिखते क्रूर

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि नई मूर्ति स्टेट एंबलम ऑफ इंडिया (प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज) एक्ट, 2005 में मंजूरी प्राप्त राष्ट्रीय प्रतीक की डिजाइन के विपरीत है।

  • PKD NEWS CHANNEL :- G K SINGH

भारत के नए संसद भवन लगाई गई शेर की मूर्ति कानून का उल्लंघन नहीं करती है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह टिप्पणी की गई है। साथ ही कोर्ट ने आक्रामक मूर्ति के दावे पर भी सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने याचिका को खारिज किया और कहा कि यह व्यक्ति के दिमाग पर निर्भर करता है। दरअसल, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के हिस्से के तहत संसद भवन पर शेर की मूर्ति स्थापित की गई थी। राजनीतिक दलों की तरफ से भी इसपर सवाल उठाए गए थे।

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