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अब इन मामलों के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे अदालत के चक्कर, यहां होगा एक ही दिन में निपटारा : सीजेएम सुकिर्ती गोयल

संबाददाता कमलेश्वर कुमार चड्ढा

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 13 अगस्त  को होगा

– सभी प्रकार के केसों की होगी सुनवाईफरीदाबाद, 06 जुलाई। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुकिर्ती गोयल ने बताया है कि आगामी 13 अगस्त को न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में लोगों की आपसी सहमति से लंबित मामलों का समाधान किया जाता है। अदालत में पूर्व मुकदमेबाजी, धारा 138 के तहत एनआई अधिनियम के मामले, बैंक वसूली मामले, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण के मामले, वेतन और भत्तों और सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले, अन्य दीवानी मामले (किराया, आसान अधिकार, निषेधाज्ञा सूट, विशिष्ट प्रदर्शन सूट), अन्य (वैवाहिक और अन्य दीवानी और कंपाउंडेबल आपराधिक विवाद) निपटाए जाएंगे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुकीर्ति गोयल ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय में लंबित फौजदारी समाधेय, चेक बाउंस, बिजली और पानी के बिल मामले, अन्य दीवानी मामले, ट्रैफिक चालान, मोटर व्हीकल दुर्घटनाग्रस्त मामलों आदि का निपटारा किया जायेगा। न्यायिक परिसर सेंटर स्थित स्थायी लोक अदालत के माध्यम से प्री-लिटिगेशन स्टेज पर विभिन्न बैंकों के बैंक लोन केसों, बिजली, पानी बिल, शिक्षा, इत्यादि जन उपयोगी सुविधाओं से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाएगा और कहा कि लोक अदालत में केवल मामले ही नहीं निपटते बल्कि दिल भी मिलते हैं। लोक अदालत में आने वाले मामले आपसी सहमति से निपटाए जाते हैं।

उन्होंने बताया कि अधिकतर मामले आपसी सहमति से सुलझाए जा सकते हैं उनको लोक अदालत के जरिए मंच उपलब्ध कराया जाता है। इसका फायदा दोनों पक्षों को समय और धन की बचत के रूप में होता है।

नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचें इसके तहत ज़िला अदालत परिसर में प्रचार-प्रसार अभियान भी चलाया। इसके साथ 13 अगस्त को लगने वाली लोक अदालत में किस तरह के केस रखे जा सकते हैं, और कहां पंजीकरण कराया जा सकता है लोगों को इसकी जानकारी दी। वाद सूचियों को न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। इसे जिला न्यायालय की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

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