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सरकार की तरफ से कोरोना बीमारी से मृतकों के परिजनों को मिलेगी 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता : डीसी

संबाददाता कमलेश्वर कुमार चड्ढा

– दी जानकारी, कोरोना से मृत्यु होने के 90 दिनों के भीतर करना होगा आवेदन

– निर्धारित समयावधि में आवेदन न होने पर ग्रीवेंस कमेटी के समक्ष की जा सकती अपील

फरीदाबाद ,12 जुलाई। डीसी जितेन्द्र यादव ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान कोरोना के कारण अकाल मौत का ग्रास बने नागरिकों के परिजनों को सरकार की ओर से 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जी रही है। जिला में प्रभावित परिजनों को आर्थिक मदद के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल सरलहरियाणा.जीओवी.इन पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार समयावधि भी निर्धारित है।

डीसी जितेन्द्र यादव ने निर्धारित समयावधि की जानकारी देते हुए बताया कि विगत 20 मार्च 2022 के बाद कोरोना महामारी से मृत्यु होने वाले लोगों के परिजन सहायता राशि के लिए  90 दिन के भीतर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है, कि अगर निर्धारित समय अवधि के भीतर कोई आवेदन नहीं कर पाया हो तो वह इस विषय को लेकर गठित ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी के समक्ष अपील कर सकता है। कमेटी आवेदन से जुड़ी जानकारी का अध्ययन कर मामले में निर्णय लेगी। संबंधित को परिवार पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र तथा कोविड पॉजिटिव होने का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। आवेदन के एक माह में सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इस संबंध में आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी एसएमएस द्वारा भेजी जाएगी।

डीसी ने बताया कि इस योजना का लाभ ऐसे पीड़ित परिवार उठा सकते हैं। जिनके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु कोरोना की बीमारी से हुई हो या कोविड पॉजिटिव पाए जाने के 30 दिनों के अंदर हुई हो। ऐसे पीड़ित परिवार जिन्होंने अभी तक मृतक का मृत्यु प्रमाण किन्ही कारणों से नहीं बनवाया है। वे अपने नजदीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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