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रीवा के दो पहिया वाहन चालक हो जाएं सावधान! कलेक्टर ने जारी किये निर्देश, 6 अक्टूबर से वाहनों की होगी सख्ती से जांच

मध्य प्रदेश/रीवा जिले में दो पहिया में बिना हेलमेट के चलने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर मनोज पुष्प ने निर्देश दिए हैं

PKD NEWS CHANNEL:- प्रमोद कुमार जायसवाल 

मध्य प्रदेश/रीवा जिले में दो पहिया में बिना हेलमेट के चलने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर मनोज पुष्प ने निर्देश दिए हैं कि आगामी 6 अक्टूबर से जिले में दो पहिया वाहनों की सख्ती से जांच होगी तथा बिना हेलमेट चलने वालों को चालान करने के साथ पुलिस की अभिरक्षा में भेजा जायेगा। जानकारी के अनुसार चालान न्यायालय के माध्यम से ही निराकृत होंगे उक्त आशय की जानकारी कलेक्टर मनोज पुष्प ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की विशेष बैठक में दिये।

रीवा कलेक्टर ने हेलमेट विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि अच्छी क्वालिटी का ही हेलमेट सही दाम में बेचें। उचित दाम से अधिक बिक्री करने पर संबंधित के विरूद्ध कालाबाजारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाकर चलने के लिए जिले में अभियान चलाकर बाध्य किया जाएगा ताकि रीवा जिला एक उदाहरण बने जहाँ दो पहिया वाहनों में चलने वाले बिना हेलमेट के न चलें और चार पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट लगाकर ही यात्रा करें।

 

उन्होंने कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए कि कार्यालय में बिना हेलमेट चलने वालों का प्रवेश निषिद्ध किया जाए। शिक्षण संस्थाओं में छात्र एवं अभिभावक हेलमेट धारण कर ही आएं। सभी पेट्रोल पंपों में फ्लैक्स और बैनर के माध्यम से हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित करें तथा बिना हेलमेट वाहन चालक को पेट्रोल न दिया जाए।

कलेक्टर ने स्थानीय निकायों, ठेके पर वाहनों की पार्किंग व्यवस्था में बिना हेलमेट धारण किए हुए आने वालों के खिलाफ सख्त हिदायत दी जाए और हेलमेट धारण करने वाले को ही वाहन पार्किंग की सुविधा मिले। जिले में संचालित ऑटो मोबाइल शॉप, ढावा, रेस्टोरेंट, मॉल आदि स्थानों पर फ्लैक्स एवं बैनर के माध्यम से हेलमेट लगाने के संबंध में प्रचार-प्रसार किया जाए व हेलमेट न धारण करने वालों का इन स्थानों पर प्रवेश वर्जित किया जाए।

 

जिले की लाइसेंसी शराब दुकानों, हाट बाजारों के साथ-साथ अन्य सार्वजनिक स्थलों में एवं अन्य प्रचार के माध्यमों से दो पहिया में चलने वालों को आवश्यक रूप से हेलमेट धारण करने के लिए बाध्य किए जाने हेतु कलेक्टर ने निर्देशित किया।

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